section 16
नियत किये गये क्षेत्र की घोषणा
The Madhya Pradesh Praday avam Kray Niyaman Ganna Adhiniyam 1958General195830 sections
Statutory text
१६. नियत किये गये क्षेत्र की घोषणा धारा १९ की उप-धारा (२) के चरण (ई) के अधीन किसी आज्ञा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, गन्ना आयुक्त, नियत किये जाने वाले किसी क्षेत्र के कारखाने के अधिधारक तथा गन्ना उत्पादक सहकारी समिति से, यदि कोई हो, नियत रीति में परामर्श करने के पश्चात्, गन्ना पेरने के किसी भी मौसम में धारा १९ के उपबन्धों के अनुसार कारखाने को गन्ने के प्रदाय के आशय के लिये ऐसा क्षेत्र नियत कर सकेगा; और तदुपरान्त कारखाने का अधिधारक धारा २२ के उपबन्धों के विरुद्ध न जाते हुए, उस क्षेत्र में उपजाये गये और उस कारखाने को विक्रय्यर्थ प्रस्तुत किये गये गन्ने का ऐसे परिमाण में क्रय करने के लिये दायी होगा जो कि गन्ना आयुक्त द्वारा निरूपित किया जाय ।
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