section 10
अतिरिक्त गन्ना आयुक्त
The Madhya Pradesh Praday avam Kray Niyaman Ganna Adhiniyam 1958General195830 sections
Statutory text
१०. अतिरिक्त गन्ना आयुक्त — (१) राज्य शासन, ऐसे शासकीय पदाधिकारी को, जिसे वह उचित समझे, अतिरिक्त गन्ना आयुक्त नियुक्त या पदांकित कर सकेगा। (२) अतिरिक्त गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त की ऐसी शक्तियों को प्रयोग में लावेगा तथा उसके ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा, जो कि राज्य शासन निर्देशित करे।
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