section 24
Section 24
The Madhya Pradesh Praday avam Kray Niyaman Ganna Adhiniyam 1958General195830 sections
Statutory text
(आ) परिषद् तथा गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के बीच, या परिषद् तथा कारखाने के बीच या परिषद् और गन्ना उत्पादक के बीच समिति या कारखाने द्वारा परिषद् को अंशदान के भुगतान के सम्बन्ध में; या
(इ) परिषद् के काम-काज के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो;
ता यह निर्णय्यर्थ गन्ना आयुक्त को अथवा यदि वह इस प्रकार निर्देशित करे तो उसके द्वारा नामांकित पंच को प्रेषित किया जायगा और गन्ना आयुक्त या पंच का निर्णय, जैसी भी दशा हो, अंतिम होगा।
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