section 35
प्रथम कुलपति की संक्रामकलीन शक्तियां
The Uttarakhand Residential University Act, 2016(1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह माह अथवा सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्देशित एक वर्ष से अधिक अवधि के भीतर विश्वविद्यालय के परिषद् और अन्य प्राधिकारियों के गठन के लिए व्यवस्था करने का दायित्व प्रथम कुलपति का होगा। (2) प्रथम कुलपति, कुलाधिपति के परामर्श से विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए आवश्यक नियम बनायेगा। (3) प्रथम कुलपति का यह दायित्व होगा कि वह सरकार के लिए तुरंत आवश्यक ड्राफ्ट तैयार करे और उसे सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन के लिए अग्र्रेषित करे। (4) मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी और मूल अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से गठित प्राधिकारी के समय तक प्रथम कुलपति इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी की नियुक्ति अथवा किसी समिति का गठन अस्थायी रूप से करेगा और वह ऐसे अधिकारी की किसी शक्तियों का प्रयोग और दायित्वों का निर्वहन करेगा।
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