section 34
कठिनाइयों का निराकरण
The Uttarakhand Residential University Act, 2016Education201635 sections
Statutory text
(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के मबध ऐसे अवधि में जो आदेश में विनिश्चित की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे( परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात ऐसा कोई आदेश नह किया जायेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा। (3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नह की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नह थी या उसको दूर करना अपेक्षित नह था।
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