section 29
विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना
The Uttarakhand Residential University Act, 2016Education201635 sections
Statutory text
कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ है जो कार्यपरिषद् की राय में नैतिक अवधता संबंधित अपराध हो या इस आधार पर कि वह कलंककारी आचरण का दोषी है या उसने इस प्रकार व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकेगी और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र वापस ले सकेगी।
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