section 28
रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय अधिकारियों और निकायों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना
The Uttarakhand Residential University Act, 2016Education201635 sections
Statutory text
विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि& (क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी, या कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने का हकदार नह था( या (ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामांकन, या (ग) नियुक्ति में कोई त्रुटि थी, या (घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव पड़ता हो।
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