section 32
विश्वविद्यालय के अभिलेखों को सिद्ध करने की रीति
The Uttarakhand Residential University Act, 2016(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्ट की प्रति यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती, तो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती। (2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें विश्वविद्यालय, एक पक्षकार न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अंतर्वस्तुए उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती है, पेश करने की या साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा नह की जायेगी जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दे।
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