section 22
परिनियम
The Uttarakhand Residential University Act, 2016ब्ल इस अधिनियम के मबधों के अधाधीन निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए, परिनियमों में व्यवस्था की जा सकेगी, अर्थात& (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों की संरचना, शक्तियां और कर्तव्य, ऐसे प्राधिकारियों की सदस्यता के लिए अर्हताऐं और निरहताऐं, उनके सदस्यों की नियुक्ति और पद से हटाया जाना तथा उससे संबद्ध अन्य मामले( (ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य( (ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा की निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य( (घ) विश्वविद्यालय का प्रशासन परिसरों/ संस्थाओं की स्थापना और उनका उत्सादन, अध्येतावृतियां, पुरस्कार इत्यादि को संस्थित करना, उपाधियां और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना तथा प्रमाण&पत्र और डिप्लोमा प्रदान कराना( (ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों के संचालन के लिए प्रक्रिया, (च) कोई अन्य विषय जो कि विश्वविद्यालय के समुचित और प्रभावी प्रबंधन और कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक हो और जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या परिनियमों द्वारा मबध किया जाना हो या किया जा सके।
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