section 27
लेखाओं की समपरीक्षा
The Uttarakhand Residential University Act, 2016(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जाऐंगे और निदेशक स्थानीय निधि लेखा, उत्तरांचल या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पंद्रह माह से अनधिक के अंतरालों पर उनकी समपरीक्षा की जायेगी। (2) वार्षिक लेखाओं, तुलन पत्र और समपरीक्षा रिपोर्ट पर सभा द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में विचार किया जायेगा और सभा के संकल्प द्वारा उसके प्रतिनिर्देश से सस्तुतियां की जा सकेगी और उन्हें कार्य परिषद् को सूचित करेगी। (3) वार्षिक लेखा और तुलन पत्र की एक प्रति उस पर समपरीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों, यदि कोई हों, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी। (4) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये कोई संप्रेक्षण कार्य परिषद् के ध्यान में लाये जाऐंगे। ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य परिषद् के विचार, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाऐंगे। (5) कुलपति या कार्यपरिषद् के लिए कोई व्यय उपगत करना विधिवपूर्ण नह होगा जो या तो बजट में स्वीकृत न हो या विश्वविद्यालय को अनुदत्त निधियों के मामलों में बजट की मंजूरी के पश्चात राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या प्रतिष्ठान द्वारा ऐसी शर्तों पर स्वीकृत अनुदान पश्चातवर्ती स्वीकृत हों( परन्तु यह कि कुलपति अग्नि, बाढ़, अत्यधिक वर्षा या अन्य अचानक या अदृश्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न अनावर्ती व्यय जो कि दस हजार रुपये तक का हो, बजट में स्वीकृत न होने पर भी उपगत कर सकेगा।
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