section 33
अपील करने का अधिकार
The Uttarakhand Residential University Act, 2016Education201635 sections
Statutory text
इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय अथवा इसके अंतर्गत संस्थानों/परिसरों के प्रत्येक कर्मचारी अथवा छात्र को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के अंदर जो विहित किया जाये, कार्य समिति को अपील करने का अधिकार होगा तथा उस पर कार्य परिषद् उस विनिश्चय की, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्टि कर सकेगी उसमें उपांतरण कर सकती है अथवा उसको परिवर्तित कर सकती है।
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