section 30
कुलाधिपति को संदर्भ
The Uttarakhand Residential University Act, 2016Education201635 sections
Statutory text
यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नह या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अंतर्गत विनियम की विधिमान्यता से संबंधित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुरूप है, या नह तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा( परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई निर्देश& (क) उस दिनांक के जब प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन माह से अधिक के पश्चात) या (ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या व्यथित व्यक्ति के सिवाय नह किया जायेगा।
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