section 24
अध्यादेश
The Uttarakhand Residential University Act, 2016(1) इस अधिनियम और परिनियमों के मबधों के अधाधीन निम्न सभी या किसी मामले में मबध कर सकेंगे, अर्थात& (क) छात्रों के प्रवेश, अध्ययन पाठ्यक्रमों और उनके लिए फीस, उपाधियों, डिपलोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं से संबंधित अर्हताऐं, अध्येतावृतियों, पुरस्कार इत्यादि दिए जाने के लिए शर्तें( (ख) परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की पदावधि और नियुक्ति सहित, और छात्रों के निवास की शर्तें और उनका सामान्य अनुशासन( (ग) अन्य कोई मामले जो कि इस अधिनियम या परिनियमों में मबंधित किया जाना है, या अध्यादेशों द्वारा मबंधित किया जा सकेंगे। (2) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा बनाये जाऐंगे और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा किसी समय परिनियमों में विहित रीति से संशोधित, निरसित या परिवर्तित किये जा सकेंगे।
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