section 8
शासी परिषद में रिक्ति से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना
The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007Infrastructure200737 sections
Statutory text
शासी परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि- (क) शासी परिषद् में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, या (ख) शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है, या (ग) शासी परिषद् द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है ।
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