section 18
प्राधिकार की ओर से संविदा सम्पादित करने का तरीका
The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007Infrastructure200737 sections
Statutory text
- (1) प्राधिकार की ओर से प्रत्येक संविदा प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा या उसके ऐसे अन्य सदस्य द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जैसा कि सामान्य रूप से या विशेष रूप से इस संबंध में प्राधिकार द्वारा शक्ति प्रदत्त की जाय और ऐसी संविदाएं या ऐसे वर्ग की संविदाएं जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए प्राधिकार की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित की जाएगी। परन्तु अचल सम्पत्ति के विक्रय के लिए कोई संविदा तब तक नहीं की जाएगी जब तक राज्य सरकार द्वारा उसका पूर्वानुमोदन न कर दिया गया हो।
- (2) उप धारा
- (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी संविदा का प्रारूप और रीति ऐसी होगी, जैसी विनियमों में अधिकथित की जाए।
- (3) कोई भी संविदा जो इस अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावली और विनियमों के उपबन्धों अनुसार नहीं है, प्राधिकार पर आबद्धकर नहीं होगी।
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