section 2
परिभाषाएं
The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो- (क) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार; (ख) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है धारा-3 के अधीन स्थापित झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार; (ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है प्राधिकार के अध्यक्ष; (घ) "उपध्यक्ष" से अभिप्रेत है प्राधिकार का उपाध्यक्ष; (ङ) "परिषद्" से अभिप्रेत है धारा-4 के अधीन गठित प्राधिकार की शासी परिषद्; (च) "समिति" से अभिप्रेत है धारा-9 के अधीन गठित प्राधिकार की कार्यकारिणी समिति; (छ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो प्राधिकार के पूर्णकालिक या प्राधिकार द्वारा यथा विनिश्चित अवधि के लिए सेवा में हो; (ज) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमावली द्वारा विहित; (झ) "मु० कार्य०अ०" से अभिप्रेत है मुख्य कार्यपालक अधिकारी; (ञ) "राज्य राजमार्ग" से अभिप्रेत है झारखण्ड राजमार्ग अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 7, 2006) की धारा-3 के अन्तर्गत राज्य राजमार्ग के रूप में घोषित कोई राजमार्ग जिसके अन्तर्गत तत्समय उससे अनुलग्न कोई संरचना भी सम्मिलित है; (ट) "व्यक्ति" के अन्तर्गत शामिल है कोई कम्पनी, फर्म या संगम या निकाय चाहे निगमित हो या नहीं ।
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