section 5
शासी परिषद् के सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें
The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007Infrastructure200737 sections
Statutory text
- (1) विशेषज्ञ सदस्यों को छोड़कर शासी परिषद् के सभी सदस्य पदेन सदस्य होंगे ।
- (2) शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्यों जिनमें से एक अर्थशास्त्र, वित्त, प्रशासन या बैंकिंग के क्षेत्र और दूसरा सिविल अभियंत्रण (अधिमानतः पथ निर्माण) के क्षेत्र में होगा परिषद् द्वारा तीन वर्षों के लिए चयनित किया जायेगा और उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय ।
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