section 36
विनियम बनाने की प्राधिकार की शक्ति
The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007Infrastructure200737 sections
Statutory text
- (1) प्राधिकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हो ।
- (2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे अर्थात:- (क) परिषद और समिति की बैठक के लिए समय और स्थान, और ऐसे बैठकों में किए जाने वाले कार्य के संव्यवहार में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, (ख) प्राधिकार द्वारा नियुक्त किए जानेवाले अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एवं बंधेज, भर्ती की पद्धति और पारिश्रमिक; (ग) प्रपत्र जिसमें और रीति जिससे प्राधिकार द्वारा कोई संविदा या संविदा के वर्ग किए जा सकेंगे और ऐसी संविदाएं या संविदाओं के वे वर्ग, जिन्हें प्राधिकार की सामान्य मुद्रा से मुद्रंकित किया जाना है; (घ) राज्य राजमार्ग के सामान्य संचालन के लिए उसके ऊपर की बाधाओं को रोकने की रीति; (ङ) राज्य राजमार्ग पर प्राधिकार द्वारा विनिर्दिष्ट स्थानों से भिन्न स्थानों पर किसी वाहन या गाड़ी के ठहरने या प्रतीक्षा में रखने पर निषेध की रीति; (च) राज्य राजमार्ग के किसी भाग तक पहुँच को निषिद्ध या प्रतिबन्धित करने की रीति; (छ) राज्य राजमार्ग पर और उसके आसपास विज्ञापन को विनियमित या प्रतिबन्धित करने की रीति; (ज) प्राधिकार के कार्य, जिसके अन्तर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन भी है, के संव्यवहार की रीति; और (झ) सामान्यतया राज्य राजमार्गों का कुशल और उचित प्रबंध और अनुरक्षण ।
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