section 7
शासी परिषद् की बैठक
The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007Infrastructure200737 sections
Statutory text
- (1) शासी परिषद् की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और उन बैठकों में किये जाने वाले कार्य के बारे में, जिसके अन्तर्गत ऐसे बैठकों में गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा उपबन्धित किये जाएं ।
- (2) यदि किसी कारण से अध्यक्ष शासी परिषद् के किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हैं तो, उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे । दोनों की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत मंत्री (सदस्य) पीठासीन पदाधिकारी हो सकेंगे ।
- (3) ऐसे सभी प्रश्न जो प्राधिकार के किसी बैठक के समक्ष आएं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएँगे और मतों के बराबर होने की दशा मे अध्यक्ष का अथवा उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।
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