section 33
प्रवेश करने की शक्ति
The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए, प्राधिकार द्वारा साधारण या विशेष रूप से इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जब कभी इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकेगा, और- (क) निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच कर सकेगा, (ख) तलमाप ले सकेगा; (ग) अमृदा को खोद सकेगा या उसके भीतर वेधन कर सकेगा; (घ) कार्य की आशायित रेखा और घेरा डाल सकेगा; (ङ) चिह्न लगाकर और खाइयां खोदकर ऐसा तल, सीमा और रेखाएं चिह्नित कर सकेगा; या (च) ऐसे अन्य कार्य या बात कर सकेगा, जो विहित की जाये; परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति किसी सीमा के भीतर या निवास गृह से संलग्न, किसी धिरे आंगन या बाग में प्रवेश करने के अपने आशय की कम से कम चौबीस घण्टे की लिखित सूचना ऐसे दखलकार को पहले ही दिये बिना (दखलकार की सहमति को छोड़कर) प्रवेश नहीं करेगा ।
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