section 24
प्राधिकार को उधार लेने की शक्ति
The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007Infrastructure200737 sections
Statutory text
- (1) प्राधिकार, इस अधिनियम के अधीन अपने सभी या किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए, राज्य सरकार की सहमति से या राज्य सरकार द्वारा उसे दिए गए किसी साधारण या विशेष प्राधिकार के बंधेजों के अनुसार बन्ध-पत्रों, डिबेंचरों या ऐसी ही अन्य लिखतों का जैसा वह ठीक समझे, निर्गमन करके, किसी भी स्रोत से धन उधार ले सकेगा ।
- (2) प्राधिकार ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसी राज्य सरकार समय-समय पर अधिकथित करे, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित रकम, ओवर ड्राफ्ट के रूप या अन्यथा अस्थायी रूप से उधार ले सकेगा ।
- (3) राज्य सरकार प्राधिकार द्वारा उपधारा
- (1) के अधीन लिए गये उधारों के बाबत मूल धन के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के संदाय को ऐसी रीति से, जैसी वह ठीक समझे, प्रत्याभूति कर सकेगी ।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.