section 6
शासी परिषद के विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हता
The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007Infrastructure200737 sections
Statutory text
कोई व्यक्ति शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए निर्हित होगा, यदि वह- (क) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और कारावास की सजा दी गई है जिसमें शासी परिषद् की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, या (ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या (ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या (घ) सरकार की या राज्य सरकार के स्वामित्वधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है; या (ङ) शासी परिषद् की राय में, प्राधिकार में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है, शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में उसके द्वारा कार्य सम्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।
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