section 31
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण
The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007Infrastructure200737 sections
Statutory text
- (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्ही नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या करने के लिए आशायित किसी बात के लिए, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई प्राधिकार अथवा प्राधिकार के किसी सदस्य या अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न होगी ।
- (2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्ही नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशायित किसी बात से हुए या संभाव्य किसी क्षति के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्रवाई प्राधिकार अथवा प्राधिकार के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।
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