section 30
प्राधिकार के कर्मचारियों का लोक सेवक होना
The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007Infrastructure200737 sections
Statutory text
प्राधिकार के सभी सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हो, भारतीय दण्ड संहिता 1860 (अधिनियम संख्या-46 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ में और राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली या निदेशों के अधीन लोक सेवक समझे जायेंगे ।
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