section 28
शक्तियों का प्रत्यायोजन
The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007शासी परिषद् साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा प्राधिकार के अध्यक्ष या परिषद की उप समिति या कार्यकारिणी समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्राधिकार के किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन, जिन्हें वह आवश्यक समझे, आदेश में, यदि कोई निर्दिष्ट शर्तों एवं परिसीमाओं के अधीन कर सकेगा परन्तु निम्नलिखित कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग केवल परिषद द्वारा किया जाएगा; (क) बाजार या वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालिक निधियों को उधार लेना। इसमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक निधियों और ओवर ड्राफ्ट की व्यवस्था सम्मिलित नहीं होगी। (ख) ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों को नियुक्त करना, जिनका मूल वेतन नियमावली में यथाविहित किसी धनराशि से अधिक हो । (ग) प्राधिकार के कार्य के लिए विनियमों का बनाया जाना और यदि अपेक्षित हो तो उनमें संशोधन करना । (घ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।
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