section 15
राज्य सरकार की आस्तियों और दायित्वों का प्राधिकार को अन्तरण
The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007Infrastructure200737 sections
Statutory text
- (1) धारा 14 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से- (क) ऐसी तिथि से ठीक पहले उस धारा के अधीन प्राधिकार में निहित या सौंपे गए किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा उसके साथ या उसके लिए उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व की गई सभी संविदाएं और किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले और बातें प्राधिकार के द्वारा उसके साथ या उसके लिए उपगत की गई या किए जाने के वचनबद्ध समझी जाएंगी; (ख) प्राधिकार में इस प्रकार निहित या उसे सौंपे गये किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा या उसके लिए उस तिथि तक उपगत और पूंजीगत व्यय के रूप में राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी अनावर्ती व्यय ऐसे शर्तों एवं बंधेज के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध करायी गयी पूंजी मानी जाएगी ; (ग) प्राधिकार में इस प्रकार निहित या उसे सौंपे गए किसी राज्य राजमार्ग या उसके भाग के संबंध में उस तिथि से ठीक पहले राज्य सरकार को देय सभी राशियां प्राधिकार को देय समझी जाएगी; (घ) ऐसे सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियाँ जो ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के संबंध में किसी मामले के बाबत उस तिथि से ठीक पहले राज्य सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध दायर हो या दायर की जा सकती थी, प्राधिकार द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी या दायर की जा सकती सकेगी।
- (2) यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि राज्य सरकार की आस्तियों, अधिकारों या दायित्वों में से कौन से प्राधिकार को अन्तरित कर दिए गए हैं। तो ऐसे विवाद का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
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