section 21
प्राधिकार की निधि
The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007Infrastructure200737 sections
Statutory text
- (1) एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जायेगा-- (क) प्राधिकार द्वारा प्राप्त किया गया कोई अनुदान या सहायता (ख) प्राधिकार द्वारा लिया गया कोई ऋण या उसके द्वारा लिया गया कोई उधार (ग) प्राधिकार द्वारा प्राप्त की गई कोई अन्य राशि (घ) धारा-20 एवं 21 (क), (ख) एवं (ग) में विनिर्दिष्ट सभी धनराशियों को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा अधिसूचित बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थान में जमा किया जाएगा जैसा कि शासी परिषद द्वारा निर्णय लिया जाय एवं उक्त राशि का संचालन इस प्रकार होगा, जैसा विहित किया जाय।
- (2) उक्त निधि का उपयोग निम्नलिखित को पूरा करने के लिए किया जाएगा-- (क) ऐसे अनुदानों, उधारों या ऋणों के प्रयोजनों जिनके लिए वे प्राप्त हुए है, को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकार के कृत्यों के निर्वहन और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए प्राधिकार के व्यय; (ख) प्राधिकार के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते अन्य पारिश्रमिक या सुविधाएं; (ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर और प्रयोजनों के लिए व्यय।
- (3) प्राधिकार की निधि के विरुद्ध किसी भी बकाया को या किसी भी मांग को लोक मांग माना जायेगा, जिसकी वसूली लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अन्तर्गत अनुमान्य होगी !
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.