Bare Act

The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007

Infrastructure200737 sections

The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007, establishes a dedicated statutory body, the Jharkhand State Highway Authority, responsible for the development, maintenance, and management of state highways across Jharkhand. This Act empowers the Authority to plan road infrastructure, implement scientific construction standards, and encourage private sector participation through public-private partnerships. It provides the legal framework for the Authority to acquire land, collect tolls, borrow funds, and enter into contracts. For the ordinary citizen, this legislation ensures a structured approach to road development, aiming for better connectivity and efficient highway management, while establishing clear accountability for the state's road infrastructure projects.

  1. 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
  2. 2. परिभाषाएं
  3. 3. प्राधिकार की स्थापना
  4. 4. शासी परिषद
  5. 5. शासी परिषद् के सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें
  6. 6. शासी परिषद के विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हता
  7. 7. शासी परिषद् की बैठक
  8. 8. शासी परिषद में रिक्ति से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना
  9. 9. कार्यकारिणी समिति
  10. 10. कार्यकारिणी समिति का गठन
  11. 11. समिति के सदस्यों की नियुक्ति हेतु शर्त एवं बंधेज
  12. 12. प्राधिकार के अधिकारियों, परामर्शदाताओं और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति
  13. 13. प्राधिकार का व्यवसाय के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करना
  14. 14. प्राधिकार में कोई भी राज्य राजमार्ग निहित करने या उसे सौंपने की राज्य सरकार की शक्ति
  15. 15. राज्य सरकार की आस्तियों और दायित्वों का प्राधिकार को अन्तरण
  16. 16. प्राधिकार के लिए भूमि का अर्जन
  17. 17. प्राधिकार द्वारा संविदएं
  18. 18. प्राधिकार की ओर से संविदा सम्पादित करने का तरीका
  19. 19. प्राधिकार के कृत्य
  20. 20. राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार को अतिरिक्त पूंजी और अनुदान
  21. 21. प्राधिकार की निधि
  22. 22. बजट
  23. 23. निधियों का निवेश
  24. 24. प्राधिकार को उधार लेने की शक्ति
  25. 25. वार्षिक प्रतिवेदन
  26. 26. लेखा और लेखा परीक्षण
  27. 27. वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को विधान मंडल के समक्ष रखा जाना
  28. 28. शक्तियों का प्रत्यायोजन
  29. 29. प्राधिकार के आदेशों और अन्य लिखितों का अधिप्रमाण
  30. 30. प्राधिकार के कर्मचारियों का लोक सेवक होना
  31. 31. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण
  32. 32. कतिपय कार्यों का भार ग्रहण करने की प्राधिकार की शक्ति
  33. 33. प्रवेश करने की शक्ति
  34. 34. राज्य सरकार को प्राधिकार के प्रतिकूल निर्णय को विलोपित करने की शक्ति
  35. 35. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति
  36. 36. विनियम बनाने की प्राधिकार की शक्ति
  37. 37. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

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