section 35
नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति
The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007Infrastructure200737 sections
Statutory text
- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के उपबन्ध कर सकेंगे। (क) शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्यों और सदस्य (तकनीकी) सदस्य (वित्त) and सदस्य (प्रशासन) की नियुक्ति पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें; (ख) अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और समिति के अन्य सदस्यों की शक्तियाँ और कर्तव्य; (ग) ऐसी शर्तें एवं बंधेज जिनके अधीन रहते हुए राज्य राजमार्ग के प्रयोजनों के लिए या उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा या उसके लिए उपगत अनावर्त व्यय, धारा-15 की उपधारा
- (1) के खण्ड (ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार के लिए उपबन्धित पूंजी के रूप में माना जाएगा (घ) धारा 28 के खण्ड (ख) के अधीन मूल वेतन; (ङ) ऐसी शर्तें एवं बंधेज जिनके अधीन रहते हुए धारा-19 की उपधारा
- (2) के खण्ड (च) के अधीन किसी व्यक्ति को प्राधिकार के कृत्यों को सौंपा जाय; (च) प्रपत्र जिसमें और समय जिसके भीतर प्राधिकार धारा-22 के अधीन अपना बजट और धारा-25 के अधीन अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा; (छ) ऐसी रीति जिससे प्राधिकार धारा-23 के अधीन अपनी निधि का निवेश कर सकेगा ; (ज) रीति जिससे प्राधिकार के लेखे संधारित किये जायेंगे और उनकी लेखा परीक्षा कराई जाएगी तथा विधि जिसके पूर्व लेखाओं की सम्परीक्षित प्रति तथा उस पर लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राज्य सरकार को धारा-26 के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाएगी; (झ) धारा-33 के अधीन प्रवेश करने की शक्ति के प्रयोग से सम्बन्धित शर्तें (ञ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाय ।
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