section 20
राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार को अतिरिक्त पूंजी और अनुदान
The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007Infrastructure200737 sections
Statutory text
राज्य सरकार इस निमित्त, राज्य विधान-सभा द्वारा विधि के माध्यम से किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात-- (क) ऐसी शर्तों एवं बंधेज पर जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करें, पूंजी उपलब्ध करा सकती है, जिसकी प्राधिकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए या उससे सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाय; (ख) प्राधिकार को ऋण या अनुदान स्वरूप ऐसी धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार प्राधिकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, का भुगतान ऐसी शर्तों एवं बंधेज पर कर सकती है जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करे।
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