section 29
सांच्रमणकालीन उपबन्ध
The Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987General198732 sections
Statutory text
(1) राज्य सरकार, इस अधधननयम के उपर्न्धों के अनुसार पररषद् को अम्स्तत्ि में लाने के ललए संचालक, धचककत्सा सेिाएँ मध्य प्रर्देश का इस अधधननयम के प्रारम्भ र्ोने के पश्चात् प्रथम र्ार स्थावपत की िाने िाली पररषद् के ननिािचन का संचालन करने के ललये विशेष अधधकारी ननयुक्त कर सकेगी । (2) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन पररषद् की स्थापना र्ोने तक उपधारा (1) के अधीन ननयुक्त विशेष अधधकारी को इस अधधननयम के प्रयोिनों के ललये धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थावपत पररषद् समझा िाएगा और िर् पररषद् 'की शम्क्तयों का प्रयोग और उसके कत्तिव्यों का ननिर्न करेगा ।
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