section 28
परिषद द्वारा विनियमन बनाने की शक्ति
The Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987पररषद्, साधारणत: इस अधधननयम के प्रयोिनों को कायािम्न्ित करने के ललये विननयम, राज्य सरकार की पूि मंिूरी से र्ना सकेगी, और इस शम्क्त की व्यापकता पर प्रनतकूल प्रभाि डाले बर्ना ऐसे विननयमों में ननम्नललखखत के ललए उपर्न्ध र्ो सकेंगे- (क) पररषद् की सम्पवत्त का प्रर्न्ध तथा उसके लेखाओं का रखा िाना और उनकी सम्परीिा; (ख) पररषर्द के सम्म्मलनों का र्ुलाया िाने का और ककया िान, िर् समय िर् और िर् स्थान िर्ाँ ऐसे सम्म्मलन ककए िाने र्ों, तथा उनमें काम काि का संचालन; पररषद् के सर्दस्यों का त्याग पत्र; (ग) अध्यि और उपाध्यि की शम्क्तयां और कत्तिव्य; (घ) सलमनत की ननयुम्क्त का ढ़ग, ऐसी सलमनत के सम्म्मलनों का र्ुलाया िाना और ककया िाना तथा ऐसी सलमनतयों के काम-काि का संचालन; (ङ) पररषद् के अन्य कमिचाररयों की अर्िताएँ और सेिा की शते; (च) इस अधधननयम के अधीन रम्िस्रीकरण के आिेर्दन में कधथत की िाने िाली विलशम्ष्टयाँ तथा उसके साथ हर्दये िाने िाला अर्िताओं का सर्ूत, (छ) इस अधधननयम के अधीन ककए गये आिेर्दनों तथा अपीलों पर संर्दत्त की िाने िाली फीस; (ि) राज्य धचककत्सक रम्िस्टर में अनतररक्त अर्ितायें प्रविष्ट कराने के ललये संर्दत्त की िाने िाली फीस; और (झ) कोई भी विषय म्िसके ललये इस अधधननयम के अधीन उपर्न्ध विननयमों द्िारा ककया िา सकता र्ो ।
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