section 27
राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति
The Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987General198732 sections
Statutory text
(1) राज्य सरकार, इस अधधननयम के प्रयोिनों को कायािम्न्ित करने के ललये ननयम, अधधसूचना द्िारा र्ना सकेगी । (2) विलशष्टतया और पूिगामी शम्क्त की व्यापकता पर प्रनतकूल प्रभाि डाले बर्ना ऐसे ननयमों में ननम्नललखखत समस्त विषयों या उनमें से ककसी भी विषय के ललये उपर्न्ध र्ो सकेंगे, अथाित् - (क) रम्िस्रार की अर्िताएँ, ननयुम्क्त तथा सेिा की शते उसका िेतनमान, पद्धािधध तथा शम्क्त और कत्तिव्य; (ख) कोई भी अन्य विषय िो विहर्त ककया िाना र्ो या विहर्त ककया िाए । (3) इस अधधननयम के अधीन र्नाए गए समस्त ननयम विधान सभा के पटल पर रखे िायेंगे ।
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