section 23
परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन
The Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987General198732 sections
Statutory text
(1) पररषद् ऐसी ररपोटि अपने ऐसे कायि िृवत्तयों की प्रनतललवपयां अपने ऐसे लेखाओं की संक्षिम्प्तयां (एब्स्टस्रेक्टस) तथा ऐसी अन्य िानकारी राज्य सरकार को र्देगी िो राज्य सरकार उपेक्षित करें । (2) राज्य सरकार इस धारा के अधीन उसे र्दी गई ककसी ररपोटि प्रनतललवप संक्षिप्त या अन्य िानकारी को ऐसी रीनत में प्रकालशत कर सकेगी िैसी कक िर् उधचत समझे ।
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