section 8
अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुति, सत्यापन तथा निरीक्षण
The Act of Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna evam Sanchalan) adhiniyam 2007(1) प्रायोजी निकाय सुसंगत दस्तावेजों सहित अनुपालन रिपोर्ट तथा परिवचन विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा। (2) प्रायोजी निकाय से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात विनियामक आयोग, उसका तथा तथ्यात्मक आंकडों का ऐसी रीति में परीक्षण करेगा जैसा कि वह उचित समझे। (3) उपधारा (2) में यथाउल्लिखित अनुपालन रिपोर्ट तथा परिवचन के परीक्षण के पश्चात यदि उसमें कोई कमी पाई जाती हैं तो वह प्रायोजी निकाय को निदेश देगा कि यथाशीघ्र पहचानी गई कमियों को दूर करे। (4) विनियामक आयोग का यह समाधान हो जाने पर कि, उपधारा (3) में यथाउल्लिखित पहचानी गई कमियों को दूर कर दिया गया है, निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव की स्थिति के संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। (5) राज्य सरकार विनियामक आयोग से उपधारा (4) में उल्लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने का अनुरोध करेगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी रिपोर्ट अधिक से अधिक तीन मास के भीतर प्रस्तुत करेगा या अन्यथा राज्य सरकार ऐसा विनिश्चय कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे। (6) यदि प्रायोजी निकाय नियत समय के भीतर धारा 7 में अधिकथित शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया परियोजना प्रस्ताव, निष्प्रभाव हो जाएगा तथा धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन जारी किया गया आशय पत्र रद्द हो जाएगा।
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