section 13
सामान्य निधि का उपयोग
The Act of Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna evam Sanchalan) adhiniyam 2007सामान्य निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात्:- (क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए ऋण का प्रति संदाय, जिसमें प्रभारित ब्याज भी सम्मिलित है; (ख) निजी विश्वविद्यालय की आस्तियों का रखरखाव; (ग) धारा 11 एवं 12 के अधीन सृजित निधियों के अंकेक्षण की लागत का भुगतान; (घ) न्यायालय में ऐसे वाद या कार्यवाही के व्ययों को पूरा करना जिसमें निजी विश्वविद्यालय एक पक्षकार हो; (ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों और अध्यापन एवं शोध कर्मचारियों के सदस्यों के वेतन, भत्ते, भविष्य निधि अंशदान, उपदान तथा अन्य फायदों का भुगतान; (च) शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, विद्या परिषद तथा निजी विश्वविद्यालय के परिनियम के अधीन इस प्रकार घोषित अन्य प्राधिकरण के सदस्यों तथा किसी प्राधिकरण या प्रायोजी निकाय के सभापति (चेयरपर्सन) या इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किसी उपबंध के अनुसरण में कुलपति द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति के सदस्यों के यात्रा भत्ते या अन्य भत्तों का भुगतान; (छ) यथास्थिति, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के छात्रों या शोध सहयुक्त (एसोसिएट्स) या प्रशिक्षु को या अन्य ऐसे छात्रों को, जो इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों अध्यादेशों या नियमों के उपबंधों के अधीन ऐसे पुरस्कारों के लिए अन्यथा पात्र हों, अध्येतावृत्ति, फीस माफी, छात्रवृत्ति, सहायकवृत्ति तथा अन्य पुरस्कार का दिया जाना; (ज) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन में निजी विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए किसी व्यय का भुगतान; (झ) प्रायोजी निकाय द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एवं उसके द्वारा किए गए निवेश में पूंजी की लागत का भुगतान, जो ब्याज की लागू बैंक दर से अधिक न हो; (ञ) किन्हीं अन्य व्ययों का भुगतान जिसमें सम्मिलित है कोई विशिष्ट सेवा जिसके अन्तर्गत प्रायोजी निकाय की ओर से निजी विश्वविद्यालय की प्रबंधकीय सेवा आती है जो कि प्रबंधन बोर्ड द्वारा निजी विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय के रूप में अनुमोदित हो, प्रदान करने के उत्तरदायित्व से भारित किसी संगठन को देय सेवा फीस: परन्तु निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना, प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियत किए गए किसी वर्ष हेतु कुल आवर्ती तथा कुल अनावर्ती व्यय हेतु निर्धारित सीमा से अधिक कोई व्यय उपगत नहीं किया जाएगा: परन्तु यह और कि सामान्य निधि का उपयोग खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिये निजी विश्वविद्यालय के शासी निकाय के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।
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