section 40
प्रायोजी निकाय का विघटन होने पर निजी विश्वविद्यालय का प्रबंधन
The Act of Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna evam Sanchalan) adhiniyam 2007(1) यदि प्रायोजी निकाय स्वयं को विघटित करने का प्रस्ताव करता है या इस अधिनियम के अधीन स्थापित निजी विश्वविद्यालय के कृत्यों को बन्द करना चाहता है तो उसकी योजना की, जिसके द्वारा पाठ्यक्रमों का पूर्ण होना तथा परीक्षाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाए, सूचना, विनियामक आयोग को देगा और उस सम्भावी तारीख की घोषणा करेगा जिससे किसी नए छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। (2) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर विनियामक आयोग को यह अधिकार होगा कि वह प्रायोजी निकाय को उपधारा (1) के अधीन दायित्वों को पूरा करने के लिए ऐसे निर्देश दे, जो वह आवश्यक समझें और यदि प्रायोजी निकाय उपधारा (1) के अधीन उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो विनियामक आयोग द्वारा विन्यास निधि को समपहृत किया जाएगा और विश्वविद्यालय के छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संचालन, उपाधि देने के संबंध में या तो स्वयं कार्य करेगा या वह कार्य किसी अन्य विश्वविद्यालय को सौंपने संबंधी व्यवस्था इस रीति में करेगा कि छात्रों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों। छात्रों को दी गई इन अवस्थाओं पर जो व्यय होगा, उसे निजी विश्वविद्यालय की विन्यास निधि और/या सामान्य निधि से पूरा किया जाएगा। (3) विनियामक आयोग की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि निजी विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध तथा कुशासन की स्थिति उद्भूत हो गई है तो वह निजी विश्वविद्यालय से पैंतालीस दिन के भीतर उसे दर्शाने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगी कि:- (क) उसके परिसमापन का आदेश क्यों न किया जाए। (ख) धारा (7) के अंतर्गत प्रबंधन बोर्ड को क्यों न निलंबित कर दिया जाए तथा प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए। (4) यदि सरकार यह आवश्यक समझती है कि प्रबंधन बोर्ड को निलंबित कर दिया जाए तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रबंधन बोर्ड के निलंबन का आदेश करेगी और प्रायोजी निकाय के परामर्श से निजी विश्वविद्यालय के प्रबंधन हेतु ऐसी व्यवस्था करेगी जैसी कि वह आवश्यक समझे। (5) यदि धारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के बारे में निजी विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त कर लेने पर जो समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण वित्तीय कुप्रबंध, कुशासन या इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन का है, तो वह ऐसी जांच के आदेश देगी, जो वह आवश्यक समझे।
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