section 27
पश्चात्वर्ती परिनियम
The Act of Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna evam Sanchalan) adhiniyam 2007(१) इस अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए निजी विश्वविद्यालय के परिनियमों में निम्नलिखित में से समस्त विषयों अथवा उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :— (क) निजी विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारियों का सृजन; (ख) लेखा नीति एवं वित्तीय प्रक्रिया; (ग) निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व; (घ) नये विभागों का सृजन तथा विद्यमान विभागों का उत्सादन या पुनर्संरचना; (ङ) पदक एवं पुरस्कारों को संस्थापित करना; (च) पदों का सृजन एवं उसके उत्सादन की प्रक्रिया; (छ) फीस का पुनरीक्षण; (ज) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या में परिवर्तन; और (झ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समस्त ऐसे विषय, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाए। (२) निजी विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों से भिन्न अन्य परिनियम प्रबंधन बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाये जाएंगे। (३) उपधारा (२) के अधीन बनाए गए परिनियम, विनियामक आयोग को भेजे जाएंगे तथा विनियामक आयोग, यदि आवश्यक समझे, परिनियम की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर उनमें उपान्तरणों के लिए सुझाव दे सकेगा। (४) शासी निकाय, विनियामक आयोग द्वारा सुझाये गये उपान्तरणों पर विचार करेगा एवं सुझावों पर अपनी टिप्पणी सहित परिनियमों को विनियामक आयोग को वापस करेगा। (५) विनियामक आयोग, शासी निकाय द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगा एवं विनियामक आयोग द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित परिनियम प्रवृत्त होंगे।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.