section 26
परिनियम
The Act of Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna evam Sanchalan) adhiniyam 2007(१) (ग) कुल सचिव, मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और निबंधन तथा शर्तें और उनकी शक्तियां तथा कृत्य; (घ) अध्यापकों की नियुक्ति की रीति और निबंधन तथा शर्तें; (ङ) निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की रीति और निबंधन तथा शर्तें; (च) अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच विवाद के मामले में मध्यस्थता हेतु प्रक्रिया; (छ) मानद उपाधियां प्रदान करना; (ज) ट्यूशन फीस के भुगतान के संबंध में छात्रों को छूट देने तथा उनको छात्रवृत्ति और शिक्षावृत्ति प्रदान करने हेतु उपबंध; (झ) प्रवेश संबंधी नीति का उपबंध करना, जिसमें विशेषतः गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग एवं अन्य प्रवर्गों के छात्रों हेतु स्थानों के आरक्षण का विनियमन भी सम्मिलित है; (ञ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस तथा खण्ड (झ) में उल्लिखित श्रेणियों के लिए रियायतों का उपबंध करना; (ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु स्थानों की संख्या का उपबंध करना। (२) निजी विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, शासी निकाय द्वारा बनाए जाएंगे तथा विनियामक आयोग को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। (३) विनियामक आयोग, निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियमों पर उसकी प्राप्ति की तारीख से 2 मास के भीतर विचार करेगा तथा ऐसे उपान्तरणों सहित, जैसा कि वह आवश्यक समझे, अपना अनुमोदन देगा। (४) निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा तथा अनुमोदित प्रथम परिनियमों पर, अपनी सहमति संसूचित करेगा और यदि वह विनियामक आयोग द्वारा उपधारा (३) के अधीन किये गये उपान्तरणों को प्रषाभशील करने की वांछा नहीं रखता है तो वह उसके लिए कारण बताएगा तथा विनियामक आयोग निजी विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगा।
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