section 39
नियतकालिक निरीक्षण
The Act of Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna evam Sanchalan) adhiniyam 2007(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निजी विश्वविद्यालय का नियतकालिक निरीक्षण कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबंधित निजी विश्वविद्यालय से समस्त सुसंगत जानकारियां मांग सकेगा, जैसा कि समय-समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों की विवरणी तथा जानकारी) नियम, 1979 में उपबंधित है। (2) निजी विश्वविद्यालय, जो स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि और/या उपाधिपत्र पाठ्यक्रम प्रदान करता हो, के निरीक्षण एवं मूल्यांकन के पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निजी विश्वविद्यालय की कोई न्यूनता या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सुसंगत विनियमों से कोई असमानता पाता है तो उसे ठीक करने के लिए उचित अवसर प्रदान करेगा तथा यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का समाधान हो जाता है कि निजी विश्वविद्यालय ऐसा अवसर प्राप्त होने के पश्चात विनियमों में से किसी उपबंध का पालन करने में असफल रहता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निजी विश्वविद्यालय को यथास्थिति, स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि और/या उपाधि पत्र के लिए पाठ्यक्रम को प्रस्तावित करने से प्रतिबंधित करने का आदेश उस समय तक दे सकेगा, जब तक कि न्यूनता को ठीक न कर दिया जाए। (3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निजी विश्वविद्यालय के विरुद्ध ऐसी स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, उपाधि-पत्र देने के लिए कार्रवाई कर सकता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं है, तथा अधिसूचना द्वारा सूचित करेगा और ऐसे कार्यक्रम जारी रखने और अविनिर्दिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने वाला निजी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 24 के अधीन शास्ति का दायी होगा।
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