section 38
वार्षिक लेखा एवं संपरीक्षा
The Act of Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna evam Sanchalan) adhiniyam 2007(1) निजी विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा जिसमें तुलनपत्र सम्मिलित है, प्रबंधन बोर्ड के निर्देशों के अधीन तैयार किया जाएगा और निजी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त लेखा संपरीक्षक द्वारा वर्ष में कम से कम एकबार वार्षिक लेखों की संपरीक्षा की जाएगी। (2) संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की एक प्रति शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी। (3) वार्षिक लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति शासी निकाय की टीप सहित, यदि कोई हो, कुलाध्यक्ष को तथा विनियामक आयोग को प्रस्तुत की जाएगी। (4) विनियामक आयोग वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा तथा संपरीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण करेगा और निजी विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट से उद्भूत विषय पर विनियामक आयोग द्वारा किये गये निर्देश, निजी विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।
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