section 4
निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना
The Act of Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna evam Sanchalan) adhiniyam 2007(१) धारा ३ में प्रगणित उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव तथा परियोजना रिपोर्ट अंतर्विष्ट करते हुए प्रायोजी निकाय द्वारा विनियामक आयोग को आवेदन, ऐसी फीस के साथ तथा ऐसे प्रारूप में किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए।(२) परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित विशिष्टयां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-(क) प्रायोजी निकाय के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, उसके गठन तथा उपविधियों की प्रति के साथ विस्तृत ब्यौरे;(ख) पूर्ववर्ती पांच वर्षों के संपरीक्षित लेखाओं के साथ प्रायोजी निकाय के वित्तीय संसाधनों के संबंध में जानकारी;(ग) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की अवस्थिति;(घ) निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य;(ङ) भूमि की उपलब्धता और भवन तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के ब्यौरे;(च) निजी विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ होने के पूर्व किए जाने वाले परिसर के विकास हेतु योजना के विस्तृत ब्यौरे, जैसे भवन निर्माण संरचनात्मक सुख सुविधाएं एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास और उपकरण के उपापन आदि उपलब्धियों तथा पांच वर्षों के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा;(छ) पांच वर्ष के लिए प्रस्तावित पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध स्थिति विवरण तथा उसके वित्त के स्रोत;(ज) संकाय, जैसे विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी, शिक्षा आदि, की प्रकृति तथा संख्या, निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक संकाय में किए जाने वाले प्रस्तावित अध्ययन तथा गवेषणा कार्यक्रम (स्नातक और स्नातकोत्तर) के प्रकार एवं ऐसा क्रमिक कार्यक्रम जो पाठ्यक्रमनुसार नामांकन लक्ष्य के साथ पांच वर्ष के लिए हो;(झ) प्रायोजी निकाय के समादेश पर संबंधित शिक्षण में अनुभव तथा विशेषज्ञता;(ञ) अध्ययन पाठ्यक्रमों तथा गवेषणा हेतु अपेक्षित शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता जैसे अध्यापन कर्मचारीवृन्द तकनीकी या गैर-तकनीकी कर्मचारीवृन्द एवं उपकरण आदि;(ट) पाठ्यक्रम अनुसार या क्रियाकलाप के अनुसार आवर्ती व्यय का अनुमान तथा वित्त के स्रोत तथा अनुमानित प्रति छात्र व्यय;(ठ) संसाधनों का जुटव करने की स्कीम तथा उससे संबद्ध पूंजी की लागत तथा ऐसे स्रोतों के प्रति संदाय की रीति;(ड) छात्रों से फीस की वसूली, निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से संबंधित अन्य क्रियाकलापों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय के द्वारा आंतरिक रूप से निधि को जुटाने (जेनरेट करने) की स्कीम;(ढ) इकाई की लागत पर व्यय के ब्यौरे के संदर्भ सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित फीस का ढांचा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के छात्रों को दी जाने वाली फीस में रियायतों या रिबेट या फीस माफी तथा छात्रवृत्ति यदि कोई हो का विस्तार;(ण) निजी विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के लिए चयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली;(त) निजी विश्वविद्यालय में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली।
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