section 15
कुलाध्यक्ष
The Act of Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna evam Sanchalan) adhiniyam 2007(1) मध्यप्रदेश के राज्यपाल, निजी विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे. (2) कुलाध्यक्ष, जब वे उपस्थित हों, उपाधि तथा उपाधि-पत्र प्रदान करने हेतु निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे. (3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:- (क) निजी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित कोई जानकारी या अभिलेख मंगवाना; (ख) जानकारी के आधार पर, यदि यह प्रतीत होता है कि निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश, कार्यवाही अथवा विनिश्चय इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप नहीं है तो कुलाध्यक्ष, विनियामक आयोग का मत प्राप्त कर सकेगा तथा ऐसा समाधान होने पर कि कोई अनियमितता हुई है, ऐसा निदेश जारी कर सकेगा, जैसा कि वह निजी विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे, तथा इस प्रकार जारी किए गए निदेशों का, निजी विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जाएगा।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.