section 9
Kulpati (Vice-Chancellor)
The Dr. B.R.Ambedkar University of Social Sciences Act, 2015Education201527 sections
Statutory text
(१) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति में तथा ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों के साथ जैसा कि परिनियमों में विहित किया जाए, पांच वर्ष की कालावधि अथवा ७० वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, के लिए की जाएगी। (२) कुलपति, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अधिकारी होगा और कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा। (३) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, कुलपति उपाधि प्रदान हेतु दीक्षांत समारोह और शासी निकाय के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा।
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