section 23
विद्या परिषद्
The Dr. B.R.Ambedkar University of Social Sciences Act, 2015Education201527 sections
Statutory text
- (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की उच्चतम शैक्षणिक निकाय होगी। (2) पदेन सदस्यों से भिन्न, इसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। (3) विद्या परिषद्, शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होगी तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी जो अध्यादेश में विहित किए जाएं।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.