section 20
कार्य परिषद्
The Dr. B.R.Ambedkar University of Social Sciences Act, 2015Education201527 sections
Statutory text
- (1) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय की कार्यकारी निकाय होगी। (2) पदेन सदस्यों के अलावा कार्यकारी परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, अशासकीय सदस्यों का नामनिर्देशन, कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष द्वारा शासी निकाय के अशासकीय सदस्यों में से किया जाएगा। (3) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के सामान्य प्रबंध तथा प्रशासन (जिसमें राजस्व एवं संपत्ति सम्मिलित हैं) की प्रभारी होगी। (4) बैठक हेतु गणपूर्ति कार्य परिषद् के कुल सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों से होगी।
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