section 27
प्राध्ययन स्कूल
The Dr. B.R.Ambedkar University of Social Sciences Act, 2015Education201527 sections
Statutory text
- (1) उतनी संख्या में, अध्ययन स्कूल होंगे जितनी शासी निकाय द्वारा अवधारित किए जाएं और उतनी संख्या में प्राध्ययन केन्द्र तथा विभाग होंगे, जितनी कि कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए। (2) पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आरंम्भिक तौर पर विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अध्ययन स्कूल होंगे :— (एक) डॉ. अम्बेडकर विचार और दर्शन स्कूल; (दो) सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन अध्ययन स्कूल; (तीन) कृषि और ग्रामीण विकास स्कूल; (चार) शिक्षा और कौशल विकास स्कूल; (पांच) विधि और सामाजिक न्याय स्कूल; (3) शासी निकाय स्कूल गठित कर सकेगी और कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर केन्द्रों तथा विभागों को स्थापित कर सकेगी। (4) प्रत्येक अध्ययन स्कूल का एक संकायाध्यक्ष होगा जो ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा जैसी कि विनियमों में विहित किए जाए।
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