section 18
Constitution of the Governing Body
The Dr. B.R.Ambedkar University of Social Sciences Act, 2015विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा: (एक) विश्वविद्यालय का कुलाधिपति-अध्यक्ष (दो) विश्वविद्यालय का कुलपति-उपाध्यक्ष पदेन सदस्य: (तीन) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अथवा उपसचिव से अनिम्र श्रेणी का उसका नामनिर्दिष्टी; (चार) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग अथवा उपसचिव से अनिम्र श्रेणी का उसका नामनिर्दिष्टी; (पांच) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग अथवा उपसचिव से अनिम्र श्रेणी का उसका नामनिर्दिष्टी; (छह) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उपसचिव से अनिम्र श्रेणी का उसका नामनिर्दिष्टी; (सात) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग अथवा अतिरिक्त सचिव से अनिम्र श्रेणी का उसका नामनिर्दिष्टी; (आठ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष या उसका नामनिर्दिष्टी; (नौ) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् का अध्यक्ष या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के निदेशक से अनिम्र श्रेणी का उसका नामनिर्दिष्टी; (दस) सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, नई दिल्ली का संयुक्त सचिव या उपसचिव से अनिम्र श्रेणी का उसका नामनिर्दिष्टी; (ग्यारह) निदेशक, डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन, नई दिल्ली; (बारह) विश्वविद्यालय के विस्तार एवं प्रशिक्षण का निदेशक; (तेरह) विश्वविद्यालय के तीन संकायाध्यक्ष जो चक्रानुक्रम आधार पर तीन वर्ष के लिए कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे; (चौदह) विश्वविद्यालय का कुल सचिव-सचिव। अशासकीय सदस्य: (पन्द्रह) दो ख्याति प्राप्त सामाजिक वैज्ञानिक जिनमें से कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हो और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में शैक्षणिक या गवेषणा का अनुभव रखता हो; (सोलह) दो ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हो तथा ख्याति प्राप्त शासकीय/अशासकीय संगठनों से सहयुक्त हो तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में अनुभव रखते हों।
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