section 17
Governing Body
The Dr. B.R.Ambedkar University of Social Sciences Act, 2015(१) मध्यप्रदेश के राज्यपाल की अध्यक्षता में शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा। पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। अशासकीय सदस्य, कुलपति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। (२) शासी निकाय को कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी (सिवाय तब के जब कि इन अधिकारियों ने इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य किया हो) और वह विश्वविद्यालय की उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं की गई हों: परन्तु इस उपधारा के अधीन पुनर्विलोकन की शक्ति का, शासी निकाय के कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के सिवाय प्रयोग नहीं किया जाएगा। (३) शासी निकाय की बैठक हेतु गणपूर्ति शासी निकाय के एक-तिहाई सदस्यों से कम नहीं होगी।
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