section 26
विश्वविद्यालय के अधिकारीगण
The Madhya Pradesh Dharmashastra National Law University Act, 2018Education201840 sections
Statutory text
२६. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-
(एक) कुलाधिपति;
(दो) कुलपति;
(तीन) संकायों के संकायाध्यक्ष;
(चार) विद्यार्थी-कल्याण का संकायाध्यक्ष;
(पांच) वित्त नियंत्रक;
(छह) परीक्षा नियंत्रक;
(सात) कुल सचिव; तथा
(आठ) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी, विश्वविद्यालय के अधिकारी होने के लिये परिनियमों द्वारा घोषित किए जा सकेंगे.
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